बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2023

बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 PDF Free Download, Bihar Teacher Niyojan Manual 2023 PDF Free Download.

बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 PDF

बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 प्रभावी हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमावली के तहत राज्य में कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी। आयोग बीपीएससी होगा या कोई और इसका निर्णय बाद में होगा। आयोग से बहाल शिक्षक राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे। 1-8 तक की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगाl।

नए नियमावली में नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। राज्य में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीन लाख 19 हजार शिक्षक पदों पर आयोग के माध्यम से बहाली होगी। पुरानी नियमावली में चार प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी।

Bihar Teacher Niyamawali 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व सत्य क्या है?

  • सबसे पहले आपको बता दे कि, Bihar Teacher Niyamawali 2023  का पूरा नाम है ” बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ( नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशानिक कार्यवाही एंव सेवा शर्त ), नियमावली 2023 ” रखा गया है,
  • साथ ही साथ आपको बता दे कि,  शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के तहत अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले विद्यालयो  मे  शिक्षको  की भर्ती  हेतु इस  बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली, 2023  को लागू किया जायेगा,
  • बिहार टीचर नियमावली 2023  के तहत  शिक्षको  की  भर्ती  हेतु  परीक्षा की जिम्मेवाली  आयोग  को सौंपी जायेगी और  आयोग  द्धारा ही परीक्षा का आयोजन करके शिक्षको की भर्ती की जायेगी,
  • नई बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023  के अनुसार, अब केवल बिहार के मूल निवासी ही बिहार मे शिक्षक  के पद पर भर्ती हेतु  आवेदन कर पायेगे,
  • इस नई  नियमावली  मे  महिलाओं  को पूरे 50%  का  आरक्षण दिया गया है,
  • साथ ही साथ हम, आपको बता दे कि, Bihar Teacher Niyamawali 2023  के अन्तर्गत कोई भी  उम्मीदवार, शिक्षक भर्ती हेतु अधिकतम 3 बार  ही परीक्षा दे सकेंगे आदि।

बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली, 2023 के अनुसार शिक्षक बनने हेतु क्या पात्रता अनिवार्य होगी?

  • आवेदक,  भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो,
  • विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  द्धारा समय – समय पर निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो,
  • राज्य सरकार एंव केंद्र सरकार द्धारा समय – समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में  उत्तीर्ण  हो परन्तु साल 2002 से पूर्ण नियुक्त एंव कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको  संक्षिप्त तौर पर  बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023  की जानकारी प्रदान की ताकि आप इसको लेकर एक  सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकें।

आयोग की परीक्षा के लिए यह पात्रता जरूरी

  • कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
  • आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में सीटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे।
  • CTET-STET के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्र-शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। यानी डीएलएड/बीएड/एमएड भी जरूरी है। 
  • 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं हैl

शिक्षकों का होगा जिला संवर्ग

  • शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में खास बात यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी, उन्हें सीधे जिला संवर्ग (कैडर) आवंटित होगा।
  •  प्रदेश के राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग-अलग संवर्ग होगा।
  • प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा।

अब शिक्षकों का हो सकेगा अंतर जिला तबादला 

  • शिक्षकों के स्थानातंरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
  • शिक्षक अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत एवं आनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।
  • आवेदन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए विकल्प मिलेगा। हालांकि, मेरिट के आधार पर ही वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। अधिक अंक लाएंगे तो पहले च्वाइस के जिले में पोस्टिंग होगी। 
  • शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले का भी प्रावधान है।
  • 38 जिला शिक्षक नियुक्ति प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) इसे लीड करेंगे। 
  • आयोग से अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी ही बांटेंगे।

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